बेमेतरा/बेरला, 16 नवंबर 2024. छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार किए गए फसल गिरदावरी कार्य के सत्यापन में गंभीर त्रुटियां पाए जाने के कारण हल्का पटवारी श्रीमती अश्विनी भास्कर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
ग्राम कठीया, पेंड्री, झलमला, राका, और कुरुद के विभिन्न खसरा नंबरों में त्रुटिपूर्ण गिरदावरी पाए जाने पर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेरला द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया गया।
त्रुटि पूर्ण गिरदावरी पर कार्रवाई
निलंबन अवधि का विवरण
श्रीमती अश्विनी भास्कर का निलंबन मुख्यालय तहसील कार्यालय, बेरला निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
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अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया
श्री नवरतन साहू, पटवारी तहसील भिभौरी को उनके कार्य के साथ-साथ हल्का नंबर 19, 20, और 21 का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से सौंपा गया है।
यह कार्रवाई शासन द्वारा फसल गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पारदर्शिता और शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। पटवारियों को इस घटना से सीख लेते हुए भविष्य में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।