- जिला बेमेतरा थाना परपोडी पुलिस टीम की मवेशी तस्करी पर सख्त कार्यवाही
- 27 नग मवेशी से भरी वाहन जुमला कीमत करीबन 16,00,000/- रूपये को किया गया जप्त
- प्रकरण में चार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
- वाहन 1109 क्रमांक MH 40 CD 4958 का अज्ञात चालक की पतातलाश जारी
बेमेतरा. दिनांक 25.09.2024 को थाना परपोडी पुलिस स्टाफ को मुखबीर के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम तिरियाभाठ नकुल साहू के व्यारा में कुछ लोग मवेशियों को कत्लखाना ले जाने के लिये वाहन में भर रहे है कि सूचना पर थाना परपोडी स्टाफ तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ गवाहों के साथ लेकर मौका तस्दीक हेतु पहुचकर रेड कार्यवाही किया, जहा पर कुछ लोग वाहन टाटा 1109 ट्रक क्रमांक MH 40 CD 4958 में गोवंश मवेशियो को कत्लखाना ले जाने भर रहे थे जिन्हे हमराह स्टॉफ एवं गौरक्षको के घेराबंदी कर पकड़ा गया जिनसे नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम (01) मनोज सतनामी सा. भंडारपुर (02) इंदु निषाद तिरियाभाठ (03) मिथलेश बघेल तिरियाभाठ (04) नकुल साहू तिरियाभाठ बताये। वाहन चालक एवं वाहन स्वामी के संबंध में पूछताछ करने पर उसका नाम पता मालूम नहीं होना बताये। वाहन टाटा 1109 ट्रक क्रमांक MH 40 CD 4958 को चेक करने पर वाहन में कृषक खेतीहर मवेशी बछड़ा एवं दुधारु गाय, बछिया कुल 27 नग को बिना चारा पानी के ठूस ठूस कर क्रूरता पूर्वक कत्लखाना ले जाने परिवहन करने भरा गया था मनोज सतनामी, इंदु निषाद, मिथलेश बघेल, नकुल साहू तथा आरोपी वाहन 1109 ट्रक क्रमांक MH 40 CD 4958 के अज्ञात चालक के विरूद्ध धारा 4, 6, 10 छ.ग. कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004, पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, छ.ग. पशुओं का परिवहन अधिनियम 1978 की धारा 47 (A), 47 (C), 49 (A), 54 (1)(2) (3), 55 (A), तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 का अपराध घटित करना पाया गया। मौके पर प्रार्थी के लिखित आवेदन पेश करने पर आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध सदर धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जप्त संपत्ति – एक ट्रक टाटा 1109 क्रमांक MH 40 CD 4958 कीमत 15,00,000 रूपये, 27 नग मवेशी कीमत 1,00000/- रूपये, जुमला कीमत 16,00,000/- रूपये को जप्त किया गया।
प्रकरण में आरोपी
1. मनोज सतनामी पिता टीकम दास उम्र 33 साल साकिन भंडारपुर थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम। 2. इंदू निषाद पिता बुद्धु निषाद उम्र 60 साल साकिन तिरियाभाठ थाना परपोडी जिला बेमेतरा। 3. मिथलेश बघेल पिता दुखित बघेल उम्र 30 साल साकिन तिरियाभाठ थाना परपोडी जिला बेमेतरा। 4. नकुल साहू पिता स्व. नेतराम साहू उम्र 36 साल तिरियाभाठ थाना परपोडी जिला बेमेतरा। के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 25.09.2024 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उक्त घटना के सबंध में वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। जिस पर उपरोक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल के मार्गदर्शन में की गई।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना परपोडी प्रभारी उप निरीक्षक डी. एल. सोना, सउनि छोटेलाल बंजारे, प्रधान आरक्षक डामेश्वर राजपूत, आरक्षक पुरूषोत्तम कुम्भकार, अर्जुन धुर्वे एवं अन्य थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।