निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता हुआ आरंभ

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बेमेतरा : श्रम विभाग के अतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत नवीन योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोंचिग सहायता योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं अथवा आश्रित संतानों / दत्तक संतानों जो कि प्रतिभाशाली होने के बावजूद अर्थिक सहायता के अभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ होते है उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप शासकीय सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने हेतु कोचिंग उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सामाजिक श्रेणीगत परिवर्तन के अवसर उपलब्ध कराना और सशक्त बनाया जाकर समाज की विकास की मुख्य धारा में जोडना है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे- लोक सेवा आयोग ( पीएससी ) व्यावसायिक परीक्षा मंडल ( सीजी व्यापम), कर्मचारी चयन आयोग ( एसएससी) बैंकिंग ( आईबीपीएस ), रेलवे , पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत समय-समय पर जारी होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकातनुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा। यह सहायता वर्ष में केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी, पंजीकृत श्रमिक एवं उनके संतानों द्वारा मंडल अंतर्गत चयनित किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उक्त योजना का लाभ दोबारा प्रदाय नही होगा। हितग्राही द्वारा स्वयं परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् वह निर्माण श्रमिक की श्रेणी से उसका पंजीयन स्वतः ही समाप्त हो जावेगा। लाभार्थियों की कोंचगि सेंटर्स में अथवा ऑनलाईन कक्षाओं में न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, यदि वे प्रत्येक माह में 15 दिवस से अधिक अनुपस्थिति पाये जाते है तो वे योजनान्तर्गत लाभ से स्वतः हटा दिये जायेगें।

योजना की पात्रता के लिए निर्माणी श्रमिक के रूप में 01 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना चाहिए। योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके प्रथम दो संतानों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा। प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखता / रखती हो योजनांतर्गत पात्र होंगे। श्रमिक के बच्चों /प्रशिक्षणार्थियों की आयु सीमा निर्धारण हेतु पात्रता छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप हो।

श्रम पदाधिकारी एनके साहू द्वारा बताया गया कि पंजीयन एवं योजना के आवेदन एवं विस्तारपूर्वक जानकारी हेतु सभी विकासखण्डों में संचालित श्रम संसाधन केन्द्र व जिला कलेक्टोरेट स्थित कार्यालय श्रम विभाग एवं श्रमेव जयते मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

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