4 कलेक्टरों पर जुर्माना, NGT ने की बड़ी कार्रवाई

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रांची। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में अधूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए झारखंड में चार जिला अधिकारियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. एनजीटी गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण में कमी लाने के मामले पर सुनवाई कर रहा था. इस मामले में NGT ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से विशेष जानकारी मांगी थी.

ट्रिब्यूनल ने कहा, ‘इन चार जिलों के मजिस्ट्रेटों द्वारा ट्रिब्यूनल के पहले आदेश का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया है, जिन्होंने अपनी अधूरी रिपोर्ट जमा की है. इसलिए हम इन जिला मजिस्ट्रेटों पर दस-दस हजार रुपये लगाते हैं और इस राशि को जमा करने के लिए उन्हें चार हफ्तों का वक्त देते हैं. पीठ ने अब इस मामले आगे की कार्यवाही के लिए 19 जुलाई मुकर्रर की है.’

वहीं, फरवरी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में रिपोर्ट नहीं सौंपने को लेकर झारखंड पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में कहा कि साहिबगंज, दुमका, रांची, राजमहल, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जिलों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. हालांकि, पीठ शामिल न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल ने कहा कि साहिबगंज, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ की रिपोर्टों में न्यायाधिकरण द्वारा आवश्यक और निर्देशित जानकारी नहीं थी.

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