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नगरीय निकाय चुनाव 2025: श्रमिकों के लिए सवेतन अवकाश की व्यवस्था

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मतदान के दिन श्रमिकों को मिलेगा सवेतन अवकाश

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार रायपुर जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत नगरपालिका के महापौर एवं पार्षद पदों के लिए मतदान मंगलवार, 11 फरवरी 2025 को होगा।

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मतदान के दिन सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के तहत आने वाले सभी कारखानों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को दी जाएगी।

इसके अलावा, वे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन संचालित होते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा। वहीं, निरंतर प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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मतदान की यह सुविधा सभी प्रकार के श्रमिकों—दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिक श्रमिक या किसी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों—को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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