शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत जिले के निजी स्कूलों में नर्सरी और पहली कक्षा में निःशुल्क दाखिले की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू
बिलासपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत जिले के निजी स्कूलों में नर्सरी और पहली कक्षा में निःशुल्क दाखिले की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो रही है। द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ होंगे और 12 जुलाई तक चलेंगे। इस चरण में करीब 1500 सीटों पर बच्चों को दाखिले का अवसर मिलेगा।
22-23 जुलाई को जारी होगी लॉटरी सूची
जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, प्राप्त आवेदनों में से 22 और 23 जुलाई को सॉफ्टवेयर आधारित लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद अभिभावकों को 31 जुलाई तक संबंधित निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करना होगा।
पहले चरण में रह गई थीं कई सीटें खाली
आरटीई के पहले चरण में हुए दाखिलों के बाद भी जिले के कई निजी स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई थीं। इन्हीं रिक्त सीटों को भरने के लिए यह द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
ऑनलाइन ही होगी आवेदन प्रक्रिया
इस बार भी आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। अभिभावक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान निम्न दस्तावेज़ अनिवार्य होंगे:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- अभिभावक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उम्र सीमा का रखें ध्यान
RTE के तहत पात्र बच्चों की उम्र 3.5 से 6.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे अधिक या कम उम्र के बच्चे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे।
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RTE सीटों पर मिलेगा निःशुल्क शिक्षा का अवसर
आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निर्धन व कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना शिक्षा को समावेशी और समान बनाने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।