छत्तीसगढ़ क्राइम न्यूज़: बिलासपुर में 17.33 एकड़ की फर्जी रजिस्ट्री, आरोपी रायपुर का… तहसीलदार ने एफआईआर के आदेश दिए
रायपुर/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में भूमि खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां, एक व्यक्ति ने अपने नाम की समानता का फायदा उठाकर दूसरों को 17.33 एकड़ जमीन बेच दी। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ, जब भूमि मालिक को अखबार में इश्तेहार देखकर अपनी जमीन के बिकने की जानकारी मिली। इसके बाद, उन्होंने तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज कराई, और अब तहसीलदार ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला सीपत तहसील के ग्राम कौवाताल का है, जहां छेदीलाल शुक्ला के नाम पर 17.33 एकड़ भूमि थी। इस जमीन को रायपुर के शंकर नगर निवासी छेदीलाल शर्मा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच डाला। शर्मा ने खुद को जमीन का मालिक बताकर बिलासपुर के लल्लू राम यादव को 46 लाख रुपये में यह जमीन बेच दी। बाद में, नामांतरण के दौरान अखबार में इश्तेहार छपा, जिसके बाद असली मालिक छेदीलाल शुक्ला को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने तहसीलदार से इस धोखाधड़ी की शिकायत की।
तहसीलदार सोनू अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की। आरोपियों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्यों के आधार पर तहसीलदार ने छेदीलाल शर्मा और लल्लू राम यादव समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
घटना के बाद, आरोपी छेदीलाल शर्मा ने तहसीलदार से यह दावा किया कि उसने अविनाश नामक व्यक्ति के कहने पर जमीन की रजिस्ट्री पर अंगूठा लगाया था और उसने कभी जमीन को देखा भी नहीं था। उसे जो पैसे मिले थे, वे उसने अविनाश को लौटाए थे। पुलिस अब इस अविनाश नामक व्यक्ति की तलाश में जुटी है।
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यह मामला तब और गंभीर हो गया जब यह पता चला कि आरोपी छेदीलाल शर्मा और जमीन के असली मालिक छेदीलाल शुक्ला के पिता के नाम में समानता थी, जिससे धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। तहसीलदार ने पुष्टि की कि दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ है कि छेदीलाल शुक्ला ही जमीन के असली मालिक थे और आरोपी ने अपनी पहचान का गलत फायदा उठाया।
पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।