युक्तियुक्तकरण के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज, वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण (Rationalization) आदेशों का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए कड़ा कदम उठाया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 7 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों ने नवीन पदस्थापना वाली संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनका वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
आदेश में बताया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा 2 अगस्त 2024 एवं 28 अप्रैल 2025 को जारी निर्देशों के अनुसार, विभिन्न स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना युक्तियुक्तकरण के माध्यम से की गई थी। इसके तहत जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर पदस्थापना आदेश भी जारी किए गए थे।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि युक्तियुक्तकरण आदेशों के तहत स्थानांतरित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करना था, परंतु जिन शिक्षकों ने ऐसा नहीं किया, उनके खिलाफ अब वेतन रोकने के साथ-साथ अनुशासनात्मक प्रक्रिया चलाई जाएगी। हालांकि, यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त कर ली है।
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यह आदेश राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, संभागीय संयुक्त संचालकों एवं संबंधित प्राचार्यों को भेज दिया गया है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।