छत्तीसगढ़: असिस्टेंट इंजीनियर और शिक्षक निलंबित, जानिए पूरा मामला
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – निर्वाचन कार्य में लापरवाही और अनुचित व्यवहार के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता पौलुस बड़ा और शासकीय प्राथमिक विद्यालय कड़ार के सहायक शिक्षक विजय कुमार केने शामिल हैं।
अभियंता मतदान के दिन शराब के नशे में पाया गया
मिली जानकारी के अनुसार, जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता पौलुस बड़ा को मस्तूरी जनपद पंचायत में सेक्टर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 17 फरवरी 2025 को मतदान के दिन उन्हें शराब के नशे में पाया गया, जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 और 23 का उल्लंघन करता है। इस कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग, बिलासपुर रखा गया है।
शिक्षक मतदान सामग्री वितरण के दौरान नशे में मिला
इसी तरह, शासकीय प्राथमिक शाला कड़ार के सहायक शिक्षक विजय कुमार केने, जो बिलासपुर नगर निगम के नगर पालिका आम निर्वाचन में मतदान अधिकारी 2 के रूप में नियुक्त थे, 10 फरवरी 2025 को मतदान सामग्री वितरण के दौरान नशे की हालत में पाए गए। यह आचरण भी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 का उल्लंघन करता है, जिसके चलते उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिल्हा निर्धारित किया गया है।
निलंबन के दौरान मिलेगा निर्वाह भत्ता
सरकार के निर्देशानुसार, निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।