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रोजगार सहायक की छुट्टी! पीएम आवास और मनरेगा में लापरवाही पर तुरंत निलंबित

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 रोजगार सहायक की छुट्टी! पीएम आवास और मनरेगा में लापरवाही पर तुरंत निलंबित

पलारी, बलौदाबाजार-भाटापारा | जनपद पंचायत पलारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकुरु में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक रंजनेंद्र सिंह मार्कण्डेय को पंचायत कार्यों में घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा इस संबंध में 5 अगस्त 2025 को आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों में सहायक का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से न करने और नियमों की अनदेखी करने पर यह कार्रवाई की गई है।

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छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की धारा 5 के तहत एक माह की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर, संबंधित जनपद एवं ग्राम पंचायत को भी भेजी गई है।

 

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