कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस: 162 दिन बाद आरोपी संजय रॉय दोषी करार, 20 जनवरी को सजा का ऐलान
कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट और 50 गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामले में अंतिम बहस 9 जनवरी को हुई थी, जिसमें सीबीआई ने आरोपी को सजा-ए-मौत देने की मांग की थी। अब 20 जनवरी को कोर्ट आरोपी की सजा का ऐलान करेगी।
पीड़िता के पिता ने उठाए सवाल
शनिवार को दोपहर एक बजे सियालदह कोर्ट में संजय रॉय को पेश किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने सजा पर बहस की। जस्टिस अनिर्बन राय ने कोर्ट रूम नंबर 210 में सुनवाई पूरी की। हालांकि, पीड़िता के पिता ने मामले की सुनवाई पर नाराजगी जताई है।
उन्होंने कहा, “सीबीआई ने जांच के दौरान हमें जानकारी नहीं दी। हमारे वकील और सीबीआई बार-बार कहते रहे कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में क्या चल रहा था, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई।”
सीबीआई की दलीलें और फैसला
सीबीआई ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह अपराध जघन्य है और आरोपी को सजा-ए-मौत दी जानी चाहिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर यह साफ हुआ कि आरोपी ने अपनी हरकत को छिपाने की कोशिश की थी। कोर्ट ने इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
मामला और सजा की उम्मीद
यह केस पिछले 162 दिनों से सुर्खियों में था। पीड़िता की मौत के बाद से परिवार न्याय की उम्मीद में है। अब कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं कि आरोपी को सजा-ए-मौत दी जाएगी या आजीवन कारावास।
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