हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हाईकोर्ट से राज्य शासन को राहत, अब प्राचार्य पद के लिए मिलेगा प्रमोशन का लाभ
CG Education News| बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन की प्रमोशन नीति को वैध करार देते हुए व्याख्याता से प्राचार्य पद की पदोन्नति को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है और प्राचार्य पद पर प्रमोशन का रास्ता अब साफ हो गया है।
जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने इस मामले में 17 जून को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया गया।
क्या था मामला
याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि प्राचार्य पद पर केवल बीएड डिग्री धारकों को ही प्रमोशन दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन गैर-बीएड धारकों को भी वरिष्ठता के आधार पर प्रमोट कर रहा है, जो कि गलत है। इसके अलावा, माध्यमिक स्कूलों के प्रधान पाठकों से लेक्चरर बने शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर भी सवाल उठाए गए।
राज्य सरकार का पक्ष
सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि प्रमोशन नीति सभी श्रेणियों के शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं।
लगातार हुई थी सुनवाई
इस मामले की सुनवाई 11 से 17 जून तक लगातार चार दिनों तक हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने 17 जून को आदेश सुरक्षित रखा था।