EVM का डेटा नहीं हटेगा: सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश, दो हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि ईवीएम (EVM) से कोई भी डेटा फिलहाल न मिटाया जाए और न ही उसमें कोई नया डेटा लोड किया जाए। अदालत ने आयोग से दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें ईवीएम डेटा प्रबंधन और सत्यापन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) की जानकारी मांगी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना (CJI Justice Sanjiv Khanna) ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, “हम इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिनों बाद करेंगे। कृपया तब तक अपना जवाब दाखिल करें और सुनिश्चित करें कि कोई डेटा न मिटाया जाए।”
क्या है पूरा मामला?
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतगणना के बाद ईवीएम का डेटा हटा दिया जाता है, जबकि इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।
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अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी जानकारी मांगी है कि चुनाव के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया क्या है और यह क्यों किया जाता है। ADR की याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम डेटा सत्यापन और ‘बर्न्ट मेमोरी’ की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार करने का निर्देश दे।
अब चुनाव आयोग को दो हफ्तों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, जिसके बाद अदालत अगली सुनवाई करेगी।