छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: डीएड के साथ बीएड डिग्रीधारी भी काउंसिलिंग में होंगे शामिल
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती विवाद के बीच हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत डीएड डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से शुरू होने वाली काउंसिलिंग में बीएड डिग्रीधारी भी शामिल होंगे, बशर्ते उन्होंने अपने आवेदन में डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया हो। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए 2855 उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट ने शासन को इस आदेश का पालन करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया और 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया।
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बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने मांग की कि उन्हें भी उसी काउंसिलिंग में शामिल किया जाए, जिसमें डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने बीएड डिग्री से पहले डीएड डिप्लोमा किया है, लेकिन आवेदन में इसका उल्लेख नहीं कर पाए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने कहा कि मामले में मेरिट के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन काउंसलिंग में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है।
कोर्ट के इस आदेश के बाद, अब वे बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी जो पहले डीएड कर चुके हैं, 10 फरवरी से होने वाली काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।