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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर नया कानून: अब धर्मांतरण करने वालों को सोच समझ कर उठाना होगा कदम , नही तो सरकार…..

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छत्तीसगढ़: धर्मांतरण विवाद पर सरकार का बड़ा कदम, नया कानून लाने की तैयारी

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून जल्द, सख्त कार्रवाई की होगी व्यवस्था

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार नया कानून बनाने की तैयारी में है, जिससे धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को कड़े नियमों के तहत लाया जाएगा। इस नए “धर्म स्वातंत्र्य कानून” के तहत जबरिया धर्म परिवर्तन करने या प्रलोभन देने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि धर्म परिवर्तन करने वालों को मान्यता तभी दी जाएगी जब वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे।

वर्तमान में, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कोई कड़ा कानून नहीं है। लोग स्वेच्छा से दूसरे धर्म को अपनाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ अब एक विधायी ढांचा तैयार किया जा रहा है। गृह विभाग इस मामले में विभिन्न राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ में लागू किए जा सकने वाले बेहतर प्रावधानों को अपनाया जा सके।

उत्तर प्रदेश का कानून बनेगा मॉडल

इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का धर्म स्वातंत्र्य कानून सबसे मजबूत माना जा रहा है, और इसके कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को छत्तीसगढ़ में लागू करने की योजना है। इस कानून में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया तय की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान रहेगा।

आदिवासियों में धर्मांतरण पर विवाद

छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर बस्तर, जशपुर और रायगढ़ में बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म अपनाए जाने का मामला लगातार विवादों में है। बस्तर में गुटीय संघर्ष का रूप ले चुका यह मुद्दा अब तक कई बार पुलिस के हस्तक्षेप का कारण बन चुका है। हाल ही में धर्मांतरण के दबाव में दो युवकों ने आत्महत्या कर ली, जिससे यह मुद्दा और संवेदनशील हो गया है।

धर्मांतरण पर बढ़ती शिकायतें

पिछले एक साल में धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और बस्तर में धर्मांतरण की 23 अलग-अलग शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ एक बार फिर बंद का आह्वान किया गया।

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मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धर्मांतरण के मुद्दे पर नए कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि धर्मांतरण, मतांतरण और राष्ट्रांतरण का रूप ले सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हिंदू समाज विभाजित हुआ, तब मुगलों और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता कायम की, और इस प्रकार के मामलों में कड़ा कानून आना चाहिए।

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