कांग्रेस बनाम ED: जिसके खिलाफ NBW, वो खुलेआम घूम रहा – भूपेश बोले, मेरे बेटे को उठा लिया!
नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस याचिका में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बघेल की ओर से पक्ष रखेंगे। बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच प्रक्रिया और कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं।
बघेल ने आरोप लगाया कि—”जिसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) है, वो खुला घूम रहा है, लेकिन मेरे बेटे को सिर्फ बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया।”
क्या है मामला?
NTPC प्लांट में पहले भी घट चुकी घटनाओं के बाद, अब मनी लॉन्ड्रिंग, महादेव सट्टा ऐप, शराब और कोयला घोटालों से जुड़े मामलों में भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य जांच के घेरे में हैं। बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर यह भी कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
कोर्ट में क्या हो सकता है आज?
सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भूयानंद और जस्टिस कोटिस्वर सिंह की पीठ में होगी। कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वकील उपस्थित रहने पर सुनवाई टाली नहीं जाएगी।
बघेल का हमला
मीडिया से चर्चा में बघेल ने कहा कि ईडी ने कोर्ट से अनुमति लिए बिना दोबारा जांच शुरू की है, जो प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने धारा 50 का भी हवाला देते हुए कहा, “जिस व्यक्ति पर आरोप है, उसी से जबरन गवाही ली जा रही है। कोई खुद के खिलाफ गवाही कैसे देगा?”
क्या कहा था सिब्बल ने?
सिब्बल ने पिछली सुनवाई में कहा था कि PMLA की धारा 44 पर पहले से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसे इस मामले से जोड़ा गया है।