बच्चों को मिलेगा 4000/- रुपये महीना, जानिए इस योजना के लाभ
राज्य सरकार द्वारा 01 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माता-पिता दोनों या एक माता-पिता का निधन हो चुका है और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत प्रति माह 4000/- रुपये सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना दो बच्चों को लाभ प्रदान करेगी, जो ऐसे परिवारों से संबंधित होंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
- इच्छुक परिवारों को फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई / जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- यह योजना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, आप सभी से निवेदन है कि यह फार्म कम से कम 10 लोगों को भेजें, ताकि बच्चों को लाभ मिल सके।
आवश्यक दस्तावेज़:
- बच्चा और मां का संयुक्त खाता
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड (मां और बच्चे का)
- स्कूल आईडी कार्ड / प्रधानाचार्य से प्रमाणपत्र
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (72000/- से 75000/- तक)
नोट:
- CWC कार्यालय में फार्म उपलब्ध होता है और वहीं जमा किया जाता है।
- फील्ड वर्कर भी फार्म जमा करने में मदद करते हैं।
- मां और बच्चे को एक साथ जाना अनिवार्य है।
सभी विद्यालयों के छात्रों से अनुरोध है कि इस सूचना को उनके बीच साझा करें ताकि योग्य छात्र-छात्राएं इसका लाभ उठा सकें।