छत्तीसगढ़: शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, सरकार ने स्पष्ट किया – युक्तियुक्तकरण के चलते शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी से बाहर
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025 के लिए नई ट्रांसफर नीति को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत शासकीय कर्मचारी 6 जून से लेकर 13 जून तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तर पर 14 से 25 जून के बीच प्रभारी मंत्री मंजूरी देंगे, जबकि राज्य स्तर पर संबंधित विभागीय मंत्री की स्वीकृति जरूरी होगी।
हालांकि इस ट्रांसफर पॉलिसी को शिक्षा विभाग, गृह विभाग, आबकारी, खनिज संसाधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाओं में लागू नहीं किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने इस पर सफाई देते हुए बताया कि शिक्षकों के तबादले युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत होते हैं, इसलिए उन्हें इस ट्रांसफर पॉलिसी से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार पुलिस विभाग में नियमित रूप से साल भर ट्रांसफर होते रहते हैं, इसलिए वहां भी यह नीति लागू नहीं की गई है।
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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभिन्न निगम, मंडल और बोर्ड में नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और इस कारण फिलहाल उनके कर्मचारियों के तबादले पर भी रोक रहेगी।