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छत्तीसगढ़: सौतेले पिता ने 2 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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छत्तीसगढ़: सौतेले पिता ने 2 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सौतेले पिता ने महज 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के करीब 8 महीने बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

📌 घटना का विवरण

यह अमानवीय घटना 19 अक्टूबर 2024 को हुई थी। शाम के समय बच्ची के घर से गायब होने पर उसकी मां ने उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ समय बाद बच्ची एक प्राइमरी स्कूल के पास ठेले के नजदीक पड़ी मिली। उसकी हालत देखकर परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

 आरोपी गिरफ्तार, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई

जांच में सामने आया कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची का सौतेला पिता आशिक देवार था। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक जांच, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट का फैसला: प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार बारा की अदालत में हुई। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(च), 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी पाया और उसे निम्न सजा सुनाई:

  • प्राकृतिक जीवनकाल तक का कठोर कारावास (Imprisonment for natural life)

  • ₹500-₹500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर प्रत्येक धारा के लिए 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास

इस फैसले की पुष्टि विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने की।

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कोर्ट की टिप्पणी

अदालत ने टिप्पणी में कहा कि यह अपराध न केवल एक मासूम बच्ची के खिलाफ किया गया है, बल्कि यह समाज के नैतिक ढांचे को भी तोड़ता है। ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई अनिवार्य है, ताकि समाज में एक सशक्त संदेश जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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