छत्तीसगढ़: अब ट्रैफिक ई-चालान 90 दिन में होगा कोर्ट में पेश, परिवहन विभाग ने बदली व्यवस्था
रायपुर। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अब ई-चालान की कोर्ट में पेशी की समय-सीमा 150 दिन से घटाकर 90 दिन कर दी गई है। यह फैसला परिवहन विभाग द्वारा लिया गया है ताकि ई-चालानों के बढ़ते लंबित मामलों पर काबू पाया जा सके।
अब ई-चालान पर कोर्ट की सख्ती
राज्य में हर महीने 10,000 से अधिक ई-चालान सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से एनआईसी पोर्टल पर जनरेट होते हैं। इनमें से करीब 65% वाहन चालक चालान का भुगतान कर देते हैं, लेकिन बाकी मामलों में कार्रवाई लंबित रह जाती है।
अब तक 25,000 ई-चालान की वसूली नहीं हो पाई है। ऐसे में अब ई-चालान की तामिली (डिलीवरी) के बाद भी भुगतान नहीं करने पर संबंधित वाहन मालिक को सीधे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
जल्द लागू होगी नई व्यवस्था
ट्रैफिक विभाग जल्द ही इस नई व्यवस्था को लागू करेगा। अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत के बजाय अब नियमित अदालतों में ई-चालान मामलों को पेश किया जाएगा। इससे कानून का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
ई-चालान में दोहरी व्यवस्था की तैयारी
नए सिस्टम में वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत:
-
चालान की तामिली के बाद तुरंत ऑनलाइन भुगतान करना होगा
-
भुगतान नहीं करने पर नियमित कोर्ट में पेश होना अनिवार्य होगा
असली समस्या – पता और मोबाइल अपडेट नहीं
इस समय अधिकांश वाहन चालकों के पते और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण ई-चालान की डिलीवरी नहीं हो पाती, जिससे कई वाहन मालिक इससे बच निकलते हैं। ऐसे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का अभियान भी एक अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के लिए चलाया जा रहा है।
मंत्रिपरिषद का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब, राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी
क्या बोले अधिकारी?
“चालान की समयसीमा कम कर दी गई है। अब चालान न भरने पर कोर्ट की कार्यवाही तेज होगी। वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से त्वरित निर्णय होंगे।“
– संजय शर्मा, एआईजी ट्रैफिक