CGPSC-2021 चयनितों को राहत: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निर्दोषों को दो महीने में दें नियुक्ति पत्र
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CGPSC-2021 में चयनित निर्दोष अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ CBI जांच में आपत्ति नहीं पाई गई है और जो चार्जशीट में नामित नहीं हैं, उन्हें दो माह के भीतर नियुक्ति पत्र दिया जाए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के अधिकार और अवसर की रक्षा के तहत लिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया 10 मई 2024 तक की वैधता अवधि में पूरी की जाए।
क्या था मामला?
CGPSC ने 26 नवंबर 2021 को 171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार, जेल अधीक्षक व लेखाधिकारी जैसे प्रमुख पद शामिल थे।
परीक्षा परिणाम 11 मई 2023 को जारी हुए, लेकिन भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगने पर नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। बाद में मामला हाईकोर्ट गया और CBI को जांच सौंपी गई।
निर्दोष अभ्यर्थी कोर्ट पहुँचे
60 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अर्जी दी कि वे पात्र हैं और उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, फिर भी नियुक्ति रुकी हुई है। कोर्ट ने पाया कि सिर्फ कुछ पर आरोप हैं, पूरे चयन को खारिज नहीं किया जा सकता।
नियुक्तियां होंगी, पर CBI जांच के अधीन
कोर्ट ने कहा कि ये नियुक्तियां CBI जांच के अंतिम परिणाम पर निर्भर रहेंगी। अगर भविष्य में कोई तथ्य सामने आता है तो सरकार नियुक्ति रद्द भी कर सकती है।
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60 दिन में नौकरी का रास्ता साफ
हाईकोर्ट के आदेश के बाद योग्य अभ्यर्थियों को अब 60 दिन में नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है। वर्षों से नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए यह निर्णय बड़ी राहत लेकर आया है।