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छत्तीसगढ़ सरकार की नई स्कीम: अब हादसों में इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं…₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज अब हर दुर्घटना पीड़ित का हक

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छत्तीसगढ़ सरकार की नई स्कीम: अब हादसों में इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं…₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज अब हर दुर्घटना पीड़ित का हक

 रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कदम उठाते हुए “सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नगदी रहित उपचार स्कीम 2025” की शुरुआत की है। यह योजना 5 मई 2025 से प्रभाव में आ गई है, जिसकी जानकारी अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र के माध्यम से दी गई है।

योजना के तहत, किसी भी मोटरयान दुर्घटना के पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक किसी भी नामांकित अस्पताल में अधिकतम ₹1,50,000 तक का नगदी रहित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में तत्काल उपचार सुनिश्चित करना एवं पीड़ितों को आर्थिक बोझ से राहत प्रदान करना है।

यह निर्देश भारत सरकार के राजपत्र (संख्या CG-DL-E-05052025-262912) के तहत जारी किया गया है। सभी संबंधित विभागों — जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, स्वास्थ्य संस्थानों, संभागायुक्तों एवं परिवहन विभाग — को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे गए हैं।

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सड़क सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल समय पर उपचार को बढ़ावा देगी, बल्कि दुर्घटना में घायल नागरिकों की जान बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 

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