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बड़ी खबर: 4 एकड़ जमीन के लिए खून…. एक ही परिवार के 12 लोगों को उम्रकैद, 5 महिलाएं भी दोषी

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बड़ी खबर: 4 एकड़ जमीन के लिए खून…. एक ही परिवार के 12 लोगों को उम्रकैद, 5 महिलाएं भी दोषी

सूरजपुर. छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह चौहान की अदालत ने ग्राम सेमई में हुए एक जघन्य हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए 12 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं।

क्या है मामला?

24 जून 2022 को चंदौरा थाना अंतर्गत ग्राम सेमई में हिरदलराम राजवाड़े नामक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतक ने गांव के ही बईगासाय लोहार से 4 एकड़ 90 डिसमिल जमीन खरीदी थी, लेकिन उस पर बईगासाय के भतीजों ने कब्जा कर रखा था। जब मृतक जमीन का सीमांकन कराने गांव पहुंचा, तो रास्ते में आरोपी परिवार ने उसका रास्ता रोककर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद पूरे गांव में फैला था सनसनी

घटना की जानकारी मृतक के पुत्र कमल राजवाड़े को ग्राम सरपंच से मिली, जिसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे। हिरदलराम का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला था। इसके बाद मामले की शिकायत थाने में की गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले की विस्तृत सुनवाई और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी 12 अभियुक्तों को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी आरोपी जानबूझकर हत्या जैसे गंभीर अपराध में शामिल हुए थे।

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जिन्हें सुनाई गई सजा

दशरथ विश्वकर्मा, विनोद विश्वकर्मा, जगजीवन उर्फ जीवन विश्वकर्मा, बसंत विश्वकर्मा, शिवधारी विश्वकर्मा, रामचंदर, शिवबरन, आतर, अनीता, रजवंती, गणेशपति और बसंती—all को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इनकी उम्र 24 से 65 वर्ष के बीच है।

 

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