आनंदगांव पंचायत सख्त एक्शन में: गांव में शराब बिक्री और सार्वजनिक सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध
आनंदगांव/बेमेतरा- ग्राम पंचायत आनंदगांव ने अपने क्षेत्र में शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पंचायत की ओर से जारी मुनादी सूचना के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत आनंदगांव सरपंच चन्दन नायक ने बताया कि यह नियम ग्राम की सामाजिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है।
क्या कहा गया है मुनादी में?
ग्रामवासियों को सूचित किया गया है कि आनंदगांव के पूरे परिक्षेत्र (सर्कल) में किसी भी प्रकार से शराब बेचना और सार्वजनिक स्थल पर पीना अब पूर्णतः निषिद्ध है। पंचायत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सजा क्या होगी?
यदि किसी को शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो:
- तत्काल पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
- दोषी को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाएगा।
- दोषी व्यक्ति एवं उसके परिवार को दी जा रही समस्त सरकारी योजनाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी।
- इस कार्रवाई के लिए कलेक्टर को आवेदन भी भेजा जाएगा।
सभी से आग्रह
पंचायत ने सभी ग्रामवासियों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और अपने स्टेटस/सामाजिक माध्यमों में यह सूचना साझा करें, ताकि पूरे गांव को इस नियम की जानकारी हो सके। यदि किसी को शराब बिक्री या सेवन की कोई जानकारी मिलती है, तो तुरंत पंचायत को सूचित करें।
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ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच सहित ग्राम के प्रमुख नागरिकों ने इस आदेश पर हस्ताक्षर कर सहमति जताई है।
यह कदम नशामुक्त समाज और सुरक्षित ग्रामीण वातावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ग्रामीणों से अपेक्षा है कि वे पंचायत के इस निर्णय में पूर्ण सहयोग करें।