छत्तीसगढ़ में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर बड़ी कार्रवाई, होटलों और ठेलों से सिलेंडर जब्त
मोहला। छत्तीसगढ़ के मोहला और अंबागढ़ चौकी क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशन में खाद्य विभाग की टीम ने कई होटलों और ठेलों पर छापेमारी कर 6 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मोहला और अंबागढ़ चौकी में एक साथ छापेमारी
खाद्य विभाग ने विकासखंड मोहला के सोनी होटल, आसमा भोजनालय और दादू होटल में और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के अपना बिरयानी एंड कबाब सेंटर, सिन्हा बिरयानी सेंटर, सिन्हा भोजनालय, डोसा-इडली सेंटर और यादव होटल में छापे मारे। इन सभी स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है।
बाजार क्षेत्रों में घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग
छापेमारी के दौरान कई दुकानों और ठेलों पर घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों को खुलेआम उपयोग करते हुए पाया गया। विभाग की जांच में सामने आया कि ये सिलेंडर, जो केवल घरेलू उपभोग के लिए निर्धारित हैं, व्यावसायिक खाना पकाने जैसे कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे थे।
सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा
अधिकारियों ने बताया कि घरेलू सिलेंडरों का इस तरह से व्यवसायिक उपयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आगजनी जैसे गंभीर हादसों का कारण भी बन सकता है।
जिम्मेदार अधिकारी और भविष्य की योजना
जांच और कार्रवाई की इस टीम में खाद्य अधिकारी आशीष रामटेके, सहायक खाद्य अधिकारी धरमू राम किरंगे, खाद्य निरीक्षक विश्वनाथ बंजारे, हेमंत नायक, और सहायक प्रोग्रामर राहुल चंद्राकर शामिल थे। जब्त किए गए सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से विभाग के पास जमा किया गया है।
कानूनी कार्रवाई और सतत निगरानी
संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की छापेमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी।
– रिपोर्ट: GOSSIP BHARAT