राज्य सरकार की नई नीति: स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत पैकेज, अब मिलेगा मासिक स्वास्थ्य परीक्षण
रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने “मिशन क्लीन सिटी” के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए नई राहत योजनाओं की घोषणा की है। राज्य सरकार ने उनकी कार्यशैली को सुव्यवस्थित करने के लिए आठ घंटे की कार्यावधि निर्धारित की है। इसके साथ ही, उन्हें साप्ताहिक अवकाश और प्रति माह एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु
- आठ घंटे की कार्यावधि
- कार्य का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे (1 घंटे का लंच ब्रेक सहित) या सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।
- कार्यावधि से अधिक समय तक कार्य कराना प्रतिबंधित होगा।
- साप्ताहिक एवं आकस्मिक अवकाश
- प्रत्येक स्वच्छता दीदी और सफाई मित्र को रोटेशन के आधार पर एक साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।
- महीने में एक बार सवैतनिक आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा।
- पंजीकरण और योजनाओं का लाभ
- सभी सफाई कर्मियों का श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
- उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, जीवन बीमा और मेडिकल क्लेम का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
- अन्य कार्यों में प्रतिबंध
- मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत कर्मियों से केवल डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और निपटान का कार्य लिया जाएगा।
- उनसे स्ट्रीट स्वीपिंग, नाली सफाई या अन्य कार्य कराने पर प्रतिबंध रहेगा।
- स्वास्थ्य सुरक्षा
- मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत सभी सफाई मित्रों का मासिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया गया है।
- हर तीन माह में ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, थायरॉयड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सहित कई अन्य जांचें कराई जाएंगी।
- प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजना
- सवैतनिक अवकाश की कटौती से अर्जित राशि से साल में एक बार बोनस या विशेष दिवस पर पुरस्कार देने की योजना है।
- सुविधाओं का वितरण
- सफाई मित्रों को हर साल पहचान पत्र, वर्दी, रेनकोट, दस्ताने, जूते, मास्क और गमबूट जैसी आवश्यक सामग्रियां निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।
- मरम्मत एवं रखरखाव
- मणिकंचन केंद्रों की मरम्मत के लिए निकायों को विशेष राशि प्रदान की जाएगी।
- ट्रायसायकल रिक्शा, मिनी टिप्पर आदि की मरम्मत का कार्य सुपरवाइजर द्वारा कराया जाएगा।
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सख्त अनुपालन के निर्देश
राज्य शासन ने इन निर्देशों को लागू करने के लिए सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह नई व्यवस्था सफाई कर्मियों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके कार्यों को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।