छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव: 23 फरवरी को मतदान, ये 18 दस्तावेज़ करेंगे आपकी पहचान सुनिश्चित
बेमेतरा: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है, जिसमें मतदाता पहचान पत्र समेत कई अन्य प्रमाण पत्र शामिल हैं।
🔹 ये दस्तावेज होंगे मान्य:
मतदाता निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर अपनी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं—
✅ मतदाता पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी)
✅ बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
✅ पासपोर्ट
✅ पैन कार्ड (आयकर पहचान पत्र)
✅ आधार कार्ड
✅ सेवा पहचान पत्र (राज्य/केंद्र सरकार, PSU या निजी संस्थानों द्वारा जारी)
✅ फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
✅ मनरेगा जॉब कार्ड
✅ स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड
✅ ड्राइविंग लाइसेंस
✅ स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
✅ CBSE/CG Board की 10वीं या 12वीं की अंकसूची (फोटोयुक्त)
✅ बार काउंसिल द्वारा जारी वकील पहचान पत्र
✅ दिव्यांगता प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त)
✅ छत्तीसगढ़ सरकार का फोटोयुक्त राशन कार्ड
✅ विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र
✅ फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
✅ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनरेटेड ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची
📲 ऑनलाइन पहचान पर्ची डाउनलोड करें!
मतदाता आयोग की वेबसाइट cgsec.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं।
🔹 “Voter Search & Print – Urban” या “Voter Search & Print – Rural” विकल्प चुनें।
🔹 यहां से अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त करें और पहचान पर्ची का प्रिंट निकालें।
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⚠ महत्वपूर्ण निर्देश:
🔹 मतदान केंद्र पर इनमें से कोई भी एक वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर जाएं।
🔹 पीठासीन अधिकारी दस्तावेज़ जांचने के बाद ही मतदान की अनुमति देंगे।
🔹 ऑनलाइन मतदाता पर्ची सभी मतदाताओं के लिए उपलब्ध है।
🗳 अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें!