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बजट 2025: 12 लाख तक जीरो टैक्स, 24 लाख के बाद 30% टैक्स

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बजट 2025: मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025-26 पेश करते हुए मध्यम वर्ग के लिए बड़े कर सुधारों की घोषणा की। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी। इससे पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी।

नए आयकर स्लैब (बजट 2025-26):

  • 0-4 लाख रुपये: कोई कर नहीं
  • 4-8 लाख रुपये: 5% कर
  • 8-12 लाख रुपये: 10% कर
  • 12-16 लाख रुपये: 15% कर
  • 16-20 लाख रुपये: 20% कर
  • 20-24 लाख रुपये: 25% कर
  • 24 लाख रुपये से अधिक: 30% कर

वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी राहत की घोषणा की। ब्याज आय पर टीडीएस सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को भी 75,000 रुपये पर बरकरार रखा गया है।

बजट में बड़ी राहत: अब कैंसर की दवाएं सस्ती, सभी जिला अस्पतालों में कैंसर सेंटर

आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

इस बजट में सरकार ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कर सुधार से उपभोक्ता व्यय बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

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