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निकाय चुनाव 2025: मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश, जानें क्या है नया आदेश

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11, 17, और 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा सार्वजनिक अवकाश, निकाय चुनाव के लिए विशेष आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तहत आगामी मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचित किया गया है।

नगरीय निकाय चुनाव के तहत 11 फरवरी को मतदान होगा, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान प्रक्रिया चलेगी। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 11 फरवरी, 17 फरवरी और 20 फरवरी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा। इन तिथियों पर मतदान प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अवकाश घोषित किया गया है।

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वहीं, 23 फरवरी को रविवार पड़ने के कारण इस दिन के लिए किसी अतिरिक्त सार्वजनिक या सामान्य अवकाश की घोषणा नहीं की गई है। इसके बावजूद चुनाव आयोग द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव कार्य में संलग्न रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार की यह पहल निर्वाचन प्रक्रिया को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि मतदान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

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