CG: फसल बीमा का अंतिम मौका! 31 जुलाई तक ही करा सकेंगे बीमा, वरना होगा बड़ा नुकसान
रायपुर | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की गई है। किसानों को चेतावनी दी गई है कि समय पर बीमा नहीं कराने पर प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि या कीटों से फसल बर्बाद होने पर मुआवज़ा नहीं मिलेगा।
किन फसलों का होगा बीमा?
उप संचालक कृषि कार्यालय के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत जिन फसलों को अधिसूचित किया गया है, वे हैं:
- धान (सिंचित व असिंचित)
- मक्का
- सोयाबीन
- मूंगफली
- अरहर
- उड़द
- मूंग
- कोदो
- गुटकी
- रागी
कौन और कैसे करा सकता है बीमा?
ऋणी किसान — अपनी संबंधित समिति या बैंक के माध्यम से।
अऋणी किसान — लोक सेवा केंद्र, बैंक, या Crop Insurance App से।
ये दस्तावेज़ जरूरी हैं:
- आधार कार्ड (अपडेटेड होना चाहिए)
- बैंक खाता विवरण
- भूमि दस्तावेज
- फोटो
- मोबाइल नंबर
ध्यान दें: फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के आवेदन मान्य नहीं होंगे।
मदद चाहिए? ये हैं विकल्प:
- कृषि अधिकारी
- राजस्व विभाग
- बैंक व CSC
- भारत सरकार की टोल-फ्री हेल्पलाइन: 14447
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किसानों के लिए चेतावनी
यदि आप 31 जुलाई तक बीमा नहीं कराते हैं, तो फसल क्षति की स्थिति में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यह एक बड़ी आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। समय रहते बीमा कराएं और अपने परिवार की आय को सुरक्षित रखें।