भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को 10 साल की सश्रम कैद, कोर्ट का सख्त फैसला
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी चाचा को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी राजू उर्फ मंगल कुंजाम को ₹1,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सश्रम सजा भुगतनी होगी।
यह मामला ग्राम पखनार का है, जहां पीड़िता अपने पति के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रही थी। रास्ते में वे अपने रिश्तेदार राजू कुंजाम के घर रुके। रात को जब पीड़िता सो रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
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पीड़िता ने थाना कोड़ेनार में घटना की मौखिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर 6 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेश साक्ष्यों और गवाही के आधार पर विशेष न्यायाधीश वंदना वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।