हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: PSC नहीं दे रहा था जानकारी, 30 दिन में अभ्यर्थी को जानकारी देने के निर्देश
High Court News | छत्तीसगढ़. लासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी नहीं देने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि आयोग को 30 दिनों के भीतर अभ्यर्थी को मांगी गई जानकारी उपलब्ध करानी होगी। हालांकि, इस मामले में आयोग की ओर से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
क्या है मामला
रायपुर निवासी चंद्रकांत पांडेय ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत PSC की एक भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी मांगी थी। आयोग ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया कि मामला न्यायालय में लंबित है। इसके बाद पांडेय ने राज्य सूचना आयोग में अपील की।
राज्य सूचना आयोग ने 10 जनवरी 2019 को PSC को निर्देशित किया था कि मांगी गई जानकारी प्रदान की जाए। लेकिन PSC ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब तक याचिका लंबित है, जानकारी देना संभव नहीं है।
सुनवाई में क्या हुआ
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग की ओर से अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी ने बताया कि संबंधित याचिका पर सितंबर 2024 में निर्णय आ चुका है, इसलिए अब PSC को जानकारी देने में कोई बाधा नहीं है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ‘केरल लोक सेवा आयोग बनाम राज्य सूचना आयोग’ केस का हवाला देते हुए कहा कि अंक संबंधी जानकारी साझा करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के अंक आयोग की वेबसाइट पर पहले ही सार्वजनिक किए जा चुके हैं।
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने PSC को आदेश दिया कि वह 30 दिनों के भीतर RTI के तहत मांगी गई पूरी जानकारी अभ्यर्थी को प्रदान करे।
हाईकोर्ट का यह फैसला सूचना के अधिकार को लेकर अभ्यर्थियों के लिए राहतभरा कदम है और प्रशासनिक पारदर्शिता को भी मजबूती देता है।