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वृद्धाश्रम संचालन हेतु अधीक्षक एवम काउन्सलर के पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित, जाने योग्यता , अंतिम तिथि एवम आवेदन प्रक्रिया

Date:

 दिनांक: 23/09/2024
कोरबा;  जिला खनिज न्यास निधि मद कोरबा द्वारा 60 सीटर वृद्धाश्रम संचालन करने हेतु स्वीकृती आदेश क्रमांक 24046145892 के तहत प्राप्त हुआ है। वृद्धाश्रम संचालन में अधोलिखित विवरण अनुसार स्वीकृत पदों पर निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, इच्छुक आवेदक दिनांक 08/10/2024 तक साधारण / रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला कोरबा में कार्यालीन समय प्रातः 10:00 बजे से 5:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। विलंब से प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

पदों का विवरण शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रारुप एवं अन्य विस्तृत जानकारी कोरबा जिले के वेबसाईडट www.korba.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराया जाना है:- पदवार विवरण निम्नानुसार हैं:-
क्र.
पद का नाम_1 प्रबंधक / अधीक्षक (वृद्धाश्रम हेतु)
पद संख्या-01
मानदेय-कलेक्टर दर
योग्यता-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

2. समाजिक कार्यकर्ता/काउन्सलर
पद संख्या-01
मानदेय-कलेक्टर दर
योग्यता-मान्यता प्राप्त विश्ववविद्यालय से एम.ए. समाज शास्त्र या एम.एस.डब्लू

नियम एवं शर्तेः-
1.
अभ्यर्थियों को छ०ग० का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं 15 दिवस पूर्व नोटिस जारी कर कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का आबंटित आश्रम कार्य यथा मुल्यांकन, आश्रम गतिविधियांआदि कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जिसके लिये अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नही होगी।
4. अभ्यर्थी को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5.
आवेदक को निर्धारित प्रारुप में आवेदन करना होगा अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन को सामान्य कर
निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा हैं, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। 6.
7. आवेदक की आयु सीमा
1 आवेदक की आयु सीमा दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।
2 आयु सीमा में छूट प्रचालित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
8. निवास प्रमाण पत्रः-
छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

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