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​​​​​​​छत्तीसगढ़: बेमेतरा के पूर्व कांग्रेस विधायक छाबड़ा पर FIR, रिटायर्ड फौजी की सरेआम पिटाई का आरोप,समर्थन में सड़क पर उतरीं महिलाएं

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बेमेतरा में बवाल

रिटायर्ड फौजी के साथ सरेआम मारपीट करने और केस दर्ज करने का विरोध बेमेतरा में कई संगठन कर रहे हैं। कुछ संगठन पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के साथ हैं। जिले में इस विवाद की वजह से बवाल है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। SP रामकृष्ण साहू ने फरार लोगों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है। अधिकारी लोगों से संयम रखने की अपील कर रहे हैं।

कांग्रेस के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा पर रिटायर्ड फौजी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से ताल्लुक रखने वाले सूर्या चौहान पर हमला करने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने आशीष छाबड़ा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। मामला बेमेतरा जिले का है।

बेमेतरा. इससे पहले, शुक्रवार को रिटायर्ड फौजी के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में कुछ महिला संगठनों ने रायपुर में एक रैली भी निकाली। सड़क पर उतरी इन महिलाओं ने कहा कि, देश की सेवा करने वाले जवान के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना सही नहीं है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

Gossipbharat.com
रिटायर्ड फौजी सुर्या सिंह चौहान

बेमेतरा निवासी सेना के रिटायर्ड जवान सूर्या चौहान और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि 16 सितंबर को छाबड़ा और उसके समर्थकों ने मिलकर सूर्या को सरेआम पीट दिया। सूर्या के घर जाकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज भी मिला। वीडियो में कांग्रेस समर्थक लोग सूर्या चौहान की पिटाई करते दिख रहे हैं।

पहले से चल रहा विवाद

जानकारी के मुताबिक, रिटायर्ड जवान बेमेतरा के ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संगठन के लिए काम करते हैं। पहले भी कांग्रेस के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा और रिटायर्ड फौजी सूर्या चौहान के बीच विवाद होता रहा है।

छाबड़ा पर जानलेवा हमला करने का आरोप

रिटायर्ड फौजी सूर्या सिंह चौहान ने सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि, ग्राम सरदा में पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा और उनके साथियों ने उसकी गाड़ी की चाबी छीनकर मारपीट की। सिटी कोतवाली में शून्य में प्रकरण दर्ज करने के बाद अग्रिम विवेचना के लिए डायरी बेरला रवाना कर दी गई।

सूर्या की शिकायत पर पुलिस ने आशीष छाबड़ा, जोगेंद्र छाबड़ा, सुमन गोस्वामी और ललित विश्वकर्मा समेत 12 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 189, 190, 191, 296 351 के तहत केस दर्ज किया है।

 

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